प्रयास संस्थान, चूरू (राजस्थान) का गठन सामाजिक सरोकारों को लेकर युवा कार्यकर्ता दुलाराम सहारण द्वारा एक स्वयंसेवी संगठन के रूप में 24 फरवरी, 2004 को हुआ।
संस्थान का विधिवत पंजीकरण राजस्थान संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 18, 1958) के तहत रजिस्ट्रार संस्थाएं, चूरू के द्वारा 19 जनवरी, 2007 को निम्नांकित उद्देश्यों को लेकर हुआ –
1. राष्ट्र की उन्नति व उन्नयन के लिए सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शोध एवं शारीरिक विकास के लिए मंच तैयार करना।
2. बाल, युवक, प्रौढ़ व नारी कल्याण, परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यावरण, सवास्थ्य विकास, भाषागत विकास तथा पशु-पक्षी कल्याणार्थ कार्य करना।
3. कृषि तथा ग्रामीण उद्योग, हस्तकला आदि के व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं स्व नियोजन के कार्यक्रम आयोजित कर तत्सम्बन्धी योजनाओं को साकार करना ।
4. खेलकूद, साहित्यिक, संगीत, कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।
5. विभिन्न विभागों, अकादमियों व अन्य संस्थानों के साथ समन्वय कर जनकल्याणकारी योजनाओं को गति देना व योजनाओं के अनुरूप कार्य करना।
6. सभ्यता, संस्कृति व कलाओं को संरक्षण, संवर्द्धन देने की दिशा में योजनायें तैयार कर मूर्त रूप देना। शिक्षा प्रसार की दिशा में सक्रियता।
7. सर्वांग गतिविधियों के निमित्त पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकों व साहित्य का प्रकाशन। भाषा भवनों का संयोजन। शोध केन्द्रों का सञ्चालन। मरू कार्यक्रमों को मूर्त रूप देना।
8. समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए उत्थान की दिशा में सतत संलग्न होना।
9. इसके अतिरिक्त उपर्युक्त उद्देश्यों की भावनाओं के अनुरूप अन्य कोई प्रवृत्ति जिसे कार्यकारिणी उचित समझे, चालू की जा सकेगी।
संस्थान का मुख्यालय चूरू (राजस्थान) तथा कार्यक्षेत्र राजस्थान रखा गया।
प्रयास संस्थान, चूरू : वर्तमान कार्यकारिणी
————————————————
जिला प्रशासन, चूरू द्वारा प्रयास संस्थान का साहित्य एवं सांस्कृतिक वातावरण निर्मित करने हेतु सम्मान भी किया जा चुका है :


चित्र : राजस्थान सरकार के मंत्री, चूरू के विधायक, जिला कलक्टर द्वारा संस्थान सचिव कमल शर्मा एवं कोषाध्यक्ष हरिसिंह सम्मान लेते हुए।
———————————–
प्रयास संस्थान का निर्माणाधीन निज कार्यालय ‘प्रयास भवन’
भूमि दस्तावेज
—————————————-
————————–
————————————-
प्रयास संस्थान, चूरू को देय सहयोग पर भारत सरकार द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-G एंव 12-A के तहत छूट का प्रावधान भी है।